CM Kanya Vivah Yojana मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार के अंतर्गत बीपीएल परिवार की लड़कियों को शादी के समय अनुदान राशि दी जाएगी। ताकि शादी के समय इस राशि का उपयोग परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जा सके।
योजना के तहत लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और साथ ही सही उम्र में शादी करने पर सरकार शादी के समय आर्थिक सहायता देगी, जिससे लोगों में और अधिक जागरूकता आएगी। जिससे बिहार राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इस योजना की शुरुआत से राज्य सरकार ने दहेज जैसी प्रथा को रोकने की कोशिश की है, जिससे लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का पूरा प्रयास किया गया है।
CM Kanya Vivah Yojana लाभ
बिहार कन्या विवाह योजना के तहत बालिका के विवाह के समय 5 हजार की राशि दी जाएगी।
सरकारी योजना का लाभ केवल बिहार के नागरिकों को ही मिलेगा।
बाल विवाह को रोकने में सहायक होगी।
लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा।
दहेज प्रथा पर रोक लगेगी।
CM Kanya Vivah Yojana पात्रता
योजना में आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
लाभार्थी परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिस लड़के से लड़की की शादी होगी उसकी आयु भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
CM Kanya Vivah Yojana आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
आवेदकों को नागरिक अनुभाग में जाना होगा और खुद को पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा या यहां क्लिक करना होगा।
व्यक्तिगत विवरण, पता, बैंक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
जमा करें।
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CM Kanya Vivah Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल पते का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- लड़की की जन्म तिथि।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता संख्या।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र।
- दहेज न देने का स्व-सत्यापित घोषणापत्र।